कृषि उपज पर वसूला जाएगा 2/— प्रति सैकडा, अधिसूचना जारी
कृषि उपज पर वसूला जाएगा 2/— प्रति सैकडा, अधिसूचना जारी
छोटा अखबार।
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1-1 हजार करोड कुल 2 हजार करोड का ऋण क्रमशः ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स एंव पंजाब नेशनल बैंक से राज्य सरकार की प्रतिभूति एवं ब्याज व मूलधन के पुनर्भुगतान की वचनबद्धता के आधार पर लिया गया है। इस राशि में से 1500 करोड रुपए कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम भुगतान के लिए हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।प्रमुख शासन सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 5 मई को अधिसूचना जारी कर मण्डी क्षेत्र में लाई गई या क्रीत-विक्रीत की गई कृषि उपज पर मण्डी समितियों द्वारा 2 रुपए प्रति सैकडा की दर से कृषक कल्याण फीस उद्ग्रहित किये जाने के प्रावधान किये गये है। संकलित फीस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी, जिसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों-योजनाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव के अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1-1 हजार करोड कुल 2 हजार करोड का ऋण क्रमशः ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स एंव पंजाब नेशनल बैंक से राज्य सरकार की प्रतिभूति एवं ब्याज व मूलधन के पुनर्भुगतान की वचनबद्धता के आधार पर लिया गया है। इस राशि में से 1500 करोड रुपए कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम भुगतान के लिए हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है। भविष्य में भी इस कोष से राज्यांश प्रीमियम के लिए राशि की स्वीकृति जारी किया जाना सभ्भावित है। राज्य के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगुनी किये जाने के लक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए कोष से कृषक कल्याण की विभिन्न गतिविधियां सम्पादित की जानी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एंव कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन भी इसी कोष से किया जा रहा है। नीति के अन्तर्गत अब तक 15 प्रकरणों में 5.91 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है और 38 आवेदन लम्बित है।
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